ट्रांसफर किए गए पुलिसकर्मियों को अब नहीं रोक सकेंगे अधिकारी – Doon Ujala


उत्तराखंड पुलिस महकमे में स्थानांतरण के बाद भी कार्यमुक्त नहीं किए जा रहे पुलिसकर्मियों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक की ओर से जारी आदेश में वर्ष 2024, 2025 और 2026 में स्थानांतरित एवं संबद्धता समाप्त किए गए सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी-सा-218-2025(2), दिनांक अगस्त 2026 में साफ कहा गया है कि सक्षम स्तर से स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद कई स्थानों पर स्थानांतरित अथवा संबद्धता समाप्त किए गए कार्मिकों को उनके वर्तमान जनपद या इकाई में अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें कार्यमुक्त करने में भी अनावश्यक विलंब किए जाने की बात सामने आई है इसके साथ ही यह बात भी सामने आई है कि स्थानांतरित अथवा संबद्धता समाप्त किए गए कार्मिकों को जिलों में महत्वपूर्ण थाने और चौकियों में बाकायदा फुल चार्ज दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि इससे कार्य व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी को देखते हुए मुख्यालय ने वर्ष 2024, 2025 और 2026 में स्थानांतरित एवं संबद्धता समाप्त सभी कार्मिकों को बिना किसी अनावश्यक देरी के उनकी नई नियुक्ति वाले जनपद या इकाई के लिए कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस मुख्यालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्यमुक्त करने की कार्रवाई पूरी करने के बाद इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय और संबंधित परिक्षेत्र को उपलब्ध कराई जाए।

यह आदेश उत्तराखंड के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, जनपद प्रभारियों, एसटीएफ, पीएसी, आईआरबी, एसडीआरएफ, अभिसूचना मुख्यालय और सीआईडी समेत संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है।

अब बड़ा सवाल यह है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद जिन पुलिसकर्मियों को लंबे समय से कार्यमुक्त नहीं किया गया, उन मामलों में जिम्मेदारी किसकी तय होगी? मुख्यालय के इस आदेश के बाद ऐसे मामलों में तेजी आने की उम्मीद है।








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