नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करना पड़ा भारी, दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा


दून से नाबालिग किशोरी को भगाकर दिल्ली ले गए युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाते हुए स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण को भी पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के निर्देश दिए।दरअसल, नेहरू कालोनी थाने में 27 अक्टूबर 2020 को पीड़िता के स्वजन की ओर से दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके अनुसार, 24 अक्टूबर 2020 को उनकी 14 वर्षीय पुत्री को पड़ोस में रहने वाला युवक बहाने से साथ ले गया। देर शाम तक घर न लौटने पर स्वजन से किशोरी की तलाश शुरू की, लेकिन पूरे क्षेत्र में वह कहीं नहीं मिली। जिस पर उन्होंने स्वजन ने पुलिस को पड़ोसी युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए शिकायत दी।

मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई और सुराग मिलने पर दिल्ली पहुंची। पुलिस ने दिल्ली में एक होटल से 27 अक्टूबर 2020 को युवक को पकड़ लिया और किशोरी को बरामद कर लिया गया। इसके बाद किशोरी ने स्वजन को बताया कि पड़ोसी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

आरोपित अक्सर उनके घर आया करता था और बहलाकर किशोरी को अपने साथ ले गया था। दिल्ली में आराेपित ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने किशोरी पर शादी का दबाव भी बनाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया गया।

कोर्ट परिसर से अधिवक्ता का मोबाइल चुराने वाला आरोपित गिरफ्तार

देहरादून कोतवाली क्षेत्र में पांच दिन पहले कोर्ट परिसर से अधिवक्ता का मोबाइल चुराने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेशकर जेल भेजा है।

प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह के मुताबिक, टनकपुर जिला चंपावत निवासी प्रियांक खर्कवाल एक केस के सिलसिले से 25 जनवरी को सीनियर सिविल जज कोर्ट न. 101 में आए थे। इसी दौरान कोर्ट के अंदर से दो व्यक्तियों ने उनका फोन गायब कर दिया। सीसीटीवी में देखने पर दोनों व्यक्ति चिह्नित हो गए। पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की।








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