प्रणव सिंह चैंपियन को लगा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, धारा 109 भी नहीं हटेगी


खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग केस के आरोप में जेल में बंद प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही पुलिस की उस याचिका को भी खारिज किया है, जिसमें पुलिस ने धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.

आज शुक्रवार सात फरवरी को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन समेत अन्य आरोपी कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए थे, जहां कोर्ट ने प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की है, जिसमें पुलिस ने केस धारा 109 (हत्या का प्रयास) हटाने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने दोनों चैंपियन की जमानत याचिका और पुलिस के प्रार्थना पत्र दोनों का खारिज कर दिया.

बता दें कि 26 जनवरी शाम को पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अपने समर्थकों के साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचे थे. आरोप है कि इस दौरान चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार के स्टाफ के साथ मारपीट की और उनके कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग भी की. इस घटना का वीडियो भी सामने आया था. पुलिस ने चैंपियन को उसी दिन 26 जनवरी को देहरादून से गिरफ्तार किया था. इसके बाद 27 जनवरी को पुलिस ने चैंपियन को हरिद्वार कोर्ट में पेश किया था.








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